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दूरसंचार विभाग

 

1. टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलैस, डाटा, फैसिमाइल तथा टेलीमेटिक्स सेवाओं एवं संचार के अन्य साधनों के संबंध में नीति निर्धारण, लाइसेंसिंग तथा समन्वय संबंधी मामले।

2. अंतररा­ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), इसका रेडियो विनियमन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो संचार क्षेत्र (आईटीयूआर), दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र (आईटीयूटी), विकास क्षेत्र (आईटीयू-डी), अंतररा­ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टेलसैट), अंतररा­ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन (इन्मारसैट), एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) जैसे दूरसंचार से संबंधित सभी अंतररा­ट्रीय निकायों के मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतररा­ट्रीय सहयोग।

3. दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान तथा विकास को बढावा देना।

4. दूरसंचार में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना।

5. निम्नलिखित कार्यों सहित दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा अध्ययन को बढावा देने और दूरसंचार संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु वित्तीय सहायता:-

(क) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान हेतु संस्थानों, वैज्ञानिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों  को सहायता देना ; तथा

 (ख) शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना और दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन हेतु   विदेश जाने वाले छात्रों सहित अलग-अलग छात्रों को अन्य किस्म की वित्तीय सहायता   देना।

 6. दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित भंडार-सामग्रियों एवं उपस्करों का प्रापण।

 7. दूरसंचार आयोग।

 8. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।

 9. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण।

 10. इस सूची में उल्लिखित किन्हीं मामलों के संबंध में कानूनों का प्रशासन, नामत :-

 (क) भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13);

 (ख) भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17); और

 (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)

 11. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड ।

 12. मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड से संबंधित विनिवेशोत्तर मामले।

 13. भारत संचार निगम लिमिटेड ।

14.महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ।

 15. विदेश संचार निगम लि. और टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ।

 16. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र(सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले।

 17. पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित अवशि­ट कार्य, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित मामले भी शामिल हैं ः-

 (क) भारत संचार निगम लि. में आमेलन तक समूह न्नक न्न और अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के संवर्ग   नियंत्रण कार्य;

 (ख) सेवांत लाभों का प्रशासन तथा भुगतान ।

 18. निर्माण कार्यों का नि­पादन, भूमि की खरीद और अधिग्रहण, जिसे दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के नामे डाला जाना है ।

 

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 (17 मार्च, 2006 तक यथा संशोधित)