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वॉइस मेल/ ऑडियोटेक्स/ यूएमएस

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वॉइस मेल / ऑडियोटेक्स / यूएमएस

 

नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी-99) की घोषण के अनुसरण में, सेल्युलरबुनियादी एवं अन्य मूल्य संवर्धित दूरसंचार सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधारकों के स्थानांतरण की अनुमति का निर्णय सरकार ने लिया है। तदनुसार सरकार ने एनटीपी-99 व्यवस्था में मौजूद  वॉइस मेलऑडियोटेक्स लाइसेंसधारकों के स्थानांतरण का निर्णय लिया है और 15 वर्षों की अवधि के लिए अतिरिक्त लाइसेंस जारी किए हैं। भारत में वॉइस मेलआडियोटेक्सएकीकृत संदेशन सेवा के प्रचालन ने  लिए लाइसेंस गैर विशिष्ट आधार पर जारी किए जायेंगे।

 

जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

 

·      दिशा-निर्देश एवं आवेदन फॉर्म ब्यौरे

·      लाइसेंस करार के ब्यौरे  संशोधन

·      सेवा प्रदाताओं की सूची ब्यौरा

·      वॉयस मेलऑडियोटेक्सयूएमएस लाइसेंस करार में दिनांक 26.08.2004 के संशोधन के ब्यौरे


 

 

 

   

 

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